Economical Weaker Section – EWS PDF

Economical Weaker Section – EWS PDF आवेदन पत्र ऑनलाइन और ऑफ़लाइन विभिन्न निर्दिष्ट स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप भी EWS certificate के लिए पात्र हैं और इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको EWS certificate जारी करने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना चाहिए। आप इस पोस्ट से सभी प्रासंगिक जानकारी एकत्र कर सकते हैं। यहां हमने EWS Certificate Application form, Validity, Eligibility requirements, EWS Important Document etc. जैसे विवरण साझा किए हैं।

Full Form of EWS ?
Economically Weaker Section

EWS का अर्थ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। भारत में EWS ऐसे लोगों का उपश्रेणी है जो सामान्य वर्ग से संबंधित हैं और जिनकी वार्षिक आय रु. 8 लाख से कम है।  और एससी, एसटी, ओबीसी जैसे किसी अन्य आरक्षित वर्ग से संबंधित नहीं हैं। एक उम्मीदवार जिसकी परिवार की आय निर्धारित सीमा (8 लाख) से अधिक है, को सामान्य वर्ग से उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा, लेकिन EWS श्रेणी से नहीं।
EWS की परिभाषा सरकार द्वारा दी गई है। भारत का, और यह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग Economically Backward Class (EBC) से अलग है। EBC और Most Economically Backward Class (MEBC) की परिभाषा अलग-अलग राज्यों और संस्थानों में भिन्न है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण कोटा पेश किया है।

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को जारी किया जाता है। ईडब्ल्यूएस सामान्य श्रेणी के तहत एक नया आरक्षण उप-श्रेणी है। यह एक प्रकार की आरक्षण योजना वर्ष 2019 से लागू हुई है। ईडब्ल्यूएस बिल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी 2019 को मंजूरी दी गई थी। 14 जनवरी 2019 को गुजरात इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया।

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EWS Reservation Scheme सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। भारत के वे व्यक्ति जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं और वे एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी जैसे किसी अन्य आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।

मूल रूप से, EWS certificate एक आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र है जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (सामान्य श्रेणी के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी) से संबंधित नागरिकों को जारी किया जाता है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र एक आय प्रमाण पत्र की तरह है और जाति प्रमाण पत्र के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के आधार पर, एक व्यक्ति देश भर में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में ईडब्ल्यूएस अनुभाग के लिए 10% आरक्षण का लाभ उठा सकता है। किसी भी सरकार में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए उच्च शिक्षा में नौकरी या प्रवेश, उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का उत्पादन करना होगा।

Most Important One Liner Questions and Answers

EWS Certificate –

Certificate EWS Certificate  
Article category Application
Enacted by Government of India
Name of Law Economic Weaker Section Bill  
Issued to Economical Weaker Section (EWS)   
Reservation benefit 10%
Mode of application Online/offline
Validity of certificate 1 year

Economically Weaker Sections (EWS) बनावाने के लिए आपको अपने तहसील के इन दिये हुये अधिकारियों के पास जाना होगा जिससे ये आपको आपके EWS Certificate बनवाने में मदद मिलेगी-

  • जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate)
  • अपर जिला मजिस्ट्रेट (Additional District Magistrate)
  • कलेक्टर (Collector)
  • ‘डिप्टी कमिश्नर से (Deputy Commissioner)
  • तहसीलदार से (Tehsildar)
  • उप-विभागीय अधिकारी से (Sub-Departmental Officer)

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EWS Certificate Documents – 

  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • जाति प्रमाण पत्र (Cast Certificate)
  • पैन कार्ड (Pan Card)
  • वोटर आईडी (Voter id)
  • बी.पी.ल कार्ड (BPL Card)
  • बैंक स्टेटमेंट (Bank statement).

EWS Certificate Details – 

  • आपकी खुद की आय (Your own income)
  • पति या पत्नी की आय (Spouse’s income)
  • माता-पिता की आय (Parental income)
  • भाई -बहन की आये जो 18 वर्ष से कम हो (Brother-sister-in-law who is under 18 years old)
  • बच्चों की आय जो 18 वर्ष से कम हो (Income of children below 18 years)

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Validity of EWS Certificate –

आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र समय की एक विशिष्ट अवधि के लिए मान्य होंगे। Validity of EWS Certificate राज्यों के नामित प्राधिकारी द्वारा तय की जाती है। हालाँकि, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की वैधता आम तौर पर जारी होने की तारीख से एक वर्ष होती है। प्रवेश या भर्ती के उद्देश्य के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र का उपयोग करने से पहले, आवेदकों को यह देखना होगा कि आय प्रमाण पत्र वैध है या नहीं।

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