FSSAI – Food Safety and Standard Authority of India
यदि आप एक नया खाद्य व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको FSSAI (Food Safety and Standard Authority of India) पंजीकरण या खाद्य लाइसेंस के बारे में जानना होगा। FSSAI का अर्थ है “भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standard Authority of India)” है । 2006 से सभी खाद्य संबंधित अधिनियम FSSAI के अंतर्गत आते हैं।इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। इसके दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, कोचीन और चेन्नई में आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। FASSI विभाग सुनिश्चित करता है कि सभी खाद्य संबंधित व्यवसाय FSSAI अधिनियम 2006 के तहत दिशानिर्देशों और विनियमों का पालन करें। FSSAI मानक और नियम और विनियम स्थापित करने और सीधे रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है । FSSAI का मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है। यह संगठन भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
Full from of FSSAI – Food Safety and Standard Authority of India
What is fssai (Food Safety and Standard Authority of India) registration & fssai license
FSSAI पंजीकरण मूल रूप से एक 14 अंकों की पंजीकरण संख्या है जिसका उपयोग खाद्य संबंधित व्यवसाय द्वारा किया जाता है और लाइसेंस संख्या के साथ खाद्य उत्पादों पर मुद्रित किया जाता है। FSSAI पंजीकरण प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय के लिए आवश्यक है चाहे वह व्यापारी हो या निर्माता या आयात निर्यात या डेयरी फार्म आदि। यदि आप खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य निर्माण या पैकेजिंग या वितरण में शामिल हैं तो FSSAI पंजीकरण या खाद्य लाइसेंस की आवश्यकता होना अनिवार्य है।
सभी प्रकार के खाद्य संबंधित व्यवसाय के लिए FSSAI पंजीकरण या खाद्य लाइसेंस आवश्यक है। यहां तक कि अगर आप Food Processing, Manufacturing, Distributor के जरिए Food से जुड़ा बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो टर्नओवर की परवाह किए बिना इसे शुरू करने की जरूरत है।
मूल रूप से सभी छोटे खाद्य संबंधित व्यवसायों के लिए भारत में व्यवसाय शुरू करने के लिए कानूनी पंजीकरण की आवश्यकता होती है। इस कानूनी पंजीकरण में व्यवसाय निगमन इकाई जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्रोपराइटरशिप फर्म आदि शामिल हैं। इसके अलावा आपको अन्य लाइसेंस जैसे Food License या GST Registration आदि की आवश्यकता होती है। इसलिए फूड लाइसेंस और एफएसएसएआई लाइसेंस समान हैं। संगठन के पास विभिन्न कंपनियों के खाद्य उत्पादों पर रासायनिक परीक्षण करने का अधिकार है। यह उन व्यवसायों के खिलाफ भी कार्रवाई करता है जो अपने खाद्य उत्पादों में निर्दिष्ट पोषण और गुणवत्ता को बनाए नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए, FSSAI द्वारा मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध।
खाद्य लाइसेंस या FSSAI लाइसेंस श्रेणी के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं जो प्रत्येक खाद्य संबंधित व्यवसाय के लिए आवश्यक हैं।
- Basic Registration
- State License Registration
- FSSAI Central License Registration
FSSAI आपको निम्नलिखित तरीके से मदद करता है –
- सुरक्षा के मामले में अपने ग्राहकों का विश्वास बढ़ाएँ
- कई कानूनी नियमों को हटाने में मदद करता है।
- अभिनव उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद करता है।
FSSAI Application information
- पैन कार्ड: पैन की प्रति अनिवार्य पहचान प्रमाण है।
- आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट की प्रति
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पंजीकृत कार्यालय के लिए दस्तावेज जहां से खाद्य व्यवसाय संचालित किया जा रहा है।
- नवीनतम उपयोगिता बिल (बिजली / पानी बिल)
- रेंट एग्रीमेंट की कॉपी (यदि किराए की संपत्ति है)
- संपत्ति के कागज की प्रति (यदि स्वामित्व वाली संपत्ति है)
FSSAI Registration Fee or Cost
FSSAI पंजीकरण शुल्क को सरकारी शुल्क और पेशेवर शुल्क में विभाजित किया गया है। आवेदन प्रसंस्करण शुल्क और पेशेवर शुल्क के लिए सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर शुल्क लिया जाता है, सीए / वकील / पेशेवर द्वारा आपके आवेदन को तैयार करने के लिए शुल्क लिया जाता है।
शुल्क संरचना नीचे दी गई है –
- Registration – 100/- प्रति वर्ष
- FSSAI State License – 2000/- 5000/- प्रति वर्ष
- Central License fee of FSSAI – 7500/- प्रति वर्ष
FSSAI पंजीकरण या खाद्य लाइसेंस में मुख्य रूप से 2 प्रकार के फॉर्म होते हैं यानी Form A और Form B
Official Website – https://www.fssai.gov.in/
FSSAI आवेदन के लिए सरलीकृत प्रक्रिया जो इस प्रकार है –
- आपको आवश्यक विवरण के साथ उपरोक्त अनुकूलित एफएसएसएआई फॉर्म जमा करना होगा और डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन का भुगतान करना होगा।
- एक बार भुगतान करने के बाद, आपको दस्तावेज़ चेकलिस्ट के साथ एसएमएस और ईमेल के माध्यम से पुष्टिकरण प्राप्त होगा।
- आपको स्कैन की गई प्रतियों के रूप में हमें दस्तावेज़ ईमेल के माध्यम से भेजने होंगे।
- दस्तावेज का सत्यापन होने के बाद सरकार आपको प्रमाण पत्र वितरित करेंगे।