National Pension Scheme (NPS) – राष्ट्रीय पेंशन योजना – सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), एक सरकार द्वारा प्रायोजित पेंशन योजना शुरू की गई थी। इसे 2009 में सभी वर्गों के लिए खोला गया था। राष्ट्रीय पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा पहल है। यह पेंशन कार्यक्रम सशस्त्र बलों को छोड़कर सार्वजनिक, निजी और यहां तक कि असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए खुला है।
यह योजना लोगों को उनके रोजगार के दौरान नियमित अंतराल पर पेंशन खाते में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सेवानिवृत्ति के बाद, ग्राहक कॉर्पस का एक निश्चित प्रतिशत निकाल सकते हैं। एक एनपीएस खाताधारक के रूप में, आपको शेष राशि आपकी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होगी।
इससे पहले, National Pension Scheme (NPS) – राष्ट्रीय पेंशन योजना केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कवर करती थी। अब, हालांकि, Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ने स्वैच्छिक आधार पर सभी भारतीय नागरिकों के लिए इसे खोल दिया है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले और सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन की आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एनपीएस योजना बहुत महत्वपूर्ण है। यह योजना धारा 80C और धारा 80CCD के तहत कर लाभ के साथ सभी सरकारी और निजी नौकरियों और स्थानों पर है।
आप इस पोस्ट को पूरा पढ़े, इसको पढने के बाद आपको National Pension Scheme (NPS) – राष्ट्रीय पेंशन योजना अच्छे से समझ में आएगा की आप इसका लाभ कैसे ले सकते है।
Types of Accounts
इस योजना के तहत, ग्राहकों को दो प्रकार के NPS खाते उपलब्ध हैं- Tier I और Tier II,
Tier-I Account – अकाउंट में निवेश को कभी भी निकाला नहीं जा सकता है, जब आपकी उम्र 60 वर्ष की हो जाती है तो आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, यह अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम 500 रुपये की जरूरत होती है और इस योजना के तहत आपको न्यूनतम 500 रुपये का मासिक योगदान देना होता है।
Tier-II Account – एक ऐसा खाता होता है, जिसमे से आपके निवेश किये गये पैसे को किसी भी समय निकाल सकते है, यह एक साधारण सेविंग अकाउंट की तरह है। यह अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये धनराशि की जरूरत होती है और इसके तहत आपको कम से कम 250 रुपये का मासिक योगदान देना होता है।
भारत का कोई भी नागरिक (आवासीय और प्रवासी दोनों) जिसकी आयु 18 से 65 वर्ष की आयु (एनपीएस आवेदन जमा कराने की तिथि के अनुसार) है, एनपीएस में शामिल हो सकता है।
Who Can Join National Pension System (NPS)
18 से 60 वर्ष के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक एनपीएस में शामिल हो सकता है। एकमात्र शर्त यह है कि व्यक्ति को अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों का पालन करना चाहिए।
एनएसपी सेवा प्रदाता कौन हैं?
वर्तमान में, इन बीमा कंपनियों को पीएफआरडीए द्वारा ASPs और PFMs के रूप में सूचीबद्ध किया गया है:
1. State Bank of India Life Insurance (for ASPs)
2. Reliance Life Insurance
3. HDFC Standard Life Insurance (for ASPs)
4. Life Insurance Corporation of India (LIC)
5. ICICI Prudential Life Insurance
6. Star Union Dai-ichi Life Insurance
7. Bajaj Allianz Life Insurance
8. Kotak Mahindra Pension Fund Limited (for PFMs)
9. Aditya Birla sunlife Pension Management Limited (for PFMs)
10. HDFC Pension Management Company Limited (for PFMs)
How To Open NPS Account
आप अपने घर/कार्यालय की सुविधा से NPS (National Pension Scheme) के लिए ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षित और उचित बाजार-आधारित रिटर्न के माध्यम से सेवानिवृत्ति की योजना बनाने के लिए एक आकर्षक दीर्घकालिक बचत अवसर प्रदान करना है। खाता 18 से 65 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिक खोल सकते हैं।
ऑनलाइन खाता खोलने के चरण:
- आप एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) के तहत ‘Apply Now’ विकल्प पर क्लिक करके एनपीएस के लिए नामांकन कर सकते हैं।
- आप खाता खोलने के लिए किसी एक Credit Rating Agency(CRA) को चुन सकते हैं (K-Fin Technologies Private Limited or NSDL e-governance infrastructure Limited
- आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, जिसे अनिवार्य क्षेत्रों से भरना होगा।
- आपके पंजीकरण (खाता खोलने) के लिए पावती आईडी जनरेट की जाएगी। पावती संख्या खोज के आधार पर पंजीकरण (खाता खोलने का फॉर्म) बाद में, लेकिन 15 दिनों के भीतर पूरा करने का प्रावधान होगा।
- KYC verification – Pan, Aadhaar
- बैंक विवरण, योजना विवरण, नामांकित विवरण आदि जैसे विवरण साझा करने होंगे।
- फोटोग्राफ, नमूना हस्ताक्षर, रद्द किए गए चेक / बैंक स्टेटमेंट / पासबुक कॉपी और पैन कॉपी अपलोड करने की आवश्यकता है।
- न्यूनतम 500 रुपये का प्रारंभिक योगदान करने की आवश्यकता है।
- सफल भुगतान पर, आपको 12 अंकों का पीआरएएन आवंटित किया जाएगा और दिए गए डेटा के आधार पर पीडीएफ फॉर्म तैयार किया जाएगा।
How to Work NPS
एनपीएस के अंतर्गत सफलतापूर्वक नामांकन होने पर, अभिदाता को एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) आबंटित किया जाता है। प्रान सृजित होने पर, एनएसडीएल-सीआरए (केन्द्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी) द्वारा अभिदाता के पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाईल नंबर पर एक ई-मेल अलर्ट साथ ही साथ एसएमएस अलर्ट भेजा जाता है। अभिदाता सेवानिवृत्ति हेतु निधि जमा करने के लिए कामकाजी जीवन के दौरान एनपीएस में आवधिक (periodically)और नियमित अंशदान करते हैं।
सेवानिवृत्ति अथवा योजना से निकास होने पर, अभिदाता को इस शर्त के साथ निधि उपलब्ध कराई जाती है कि निधि का कुछ भाग को वार्षिकी में निवेश किया जाएगा ताकि योजना से निकास अथवा सेवानिवृत्ति के बाद उसे एक मासिक पेंशन प्रदान की जा सके।
official Website – Apply NPS
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